Palanhar Yojana Rajasthan | राजस्थान पालनहार योजना

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पालनहार योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के अनाथ बच्चों को उनके नजदीकी रिश्तेदार को पालनहार बनाया जाएगा और उन्हें यह राशि जो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी।

Palanhar Yojana Rajasthan

पालनहार को बच्चे की जीरो से 5 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रति माह तथा 5 वर्ष से 18 वर्ष तक ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे इसके अलावा ₹2000 सालाना बच्चे के जूते तथा कपड़े इत्यादि खरीदने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

Rajasthan सरकार ने अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए यह योजना शुरू की है और इस योजना के द्वारा वह अनाथ बच्चे के लिए पालनहार की व्यवस्था करेगी ताकि बच्चे को परिवार में रहकर ही संपूर्ण रुप से पारिवारिक माहौल मिल सके और ऐसे में बच्चे को पालन पोषण अच्छा प्राप्त हो सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना के द्वारा व्यवस्था की है।

Key Highlights of Palanhar Yojana

योजना का नाम पालनहार योजना
राज्यराजस्थान
लाभार्थीगरीब गरीब अनाथ बच्चे
उद्देश्यअनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें
Palanhar Yojana Rajasthan

Rajasthan Palanhar Yojana | पालनहार योजना राजस्थान

राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब अनाथ बच्चों को एक पालनहार के के साथ रखा जाएगा ताकि इन बच्चों को घर के जैसा माहौल प्राप्त हो सके और इसके बदले सरकार पालनहार को कुछ राशि मुहैया करवाएगी ताकि बच्चे का खर्च आसानी से पालनहार उठा सके जिसके लिए सरकार ने जीरो से 5 वर्ष के बच्चे के लिए ₹500 प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए ₹1000 प्रति माह पालनहार को दिए जाएंगे और ₹2000 प्रति वर्ष बच्चे के कपड़ों जूता तथा अन्य खर्चे के लिए सालाना दिए जाएंगे।

लेकिन राजस्थान सरकार ने थोड़ा बदलाव जारी किया है जिसके अनुसार अनाथ बच्चे के लिए राशि में कुछ बढ़ोतरी की है अब सरकार जीरो से 5 वर्ष के बच्चे को ₹1500 प्रति माह तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे के लिए ₹2500 प्रतिमाह सरकार देगी। और सालाना ₹2000 बच्चे के अन्य खर्च उठाने के लिए सरकार देगी। लेकिन अन्य श्रेणी के लिए यह राशि पहले की तरह रहेगी।

इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, hiv एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ट रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे, लता जाने वाली महिला के तीन बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे शामिल किए गए हैं। यह सभी इस योजना के लिए पात्र रहेंगे और अपना आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के लाभ देने के साथ-साथ सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चा 2 साल के बाद आंगनवाड़ी में नाम दर्ज होना चाहिए और 5 वर्ष के बाद स्कूल में दाखिला अनिवार्य है अन्यथा उस बच्चे को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

इसके साथ ही पालनहार परिवार की सालाना आय ₹120000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब यह योजना काफी बच्चों के जीवन में खुशियां लेकर आ रही है।

राजस्थान पालनहार योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के अनाथ बच्चों को घर जैसा माहौल उपलब्ध करवाना तथा इसके साथ उनके पालन पोषण करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाना है। ताकि बच्चे को अलग से माहौल नहीं दिया जाए और वह अपने घर जैसे माहौल में रहकर अपनी शिक्षा और जीवन को आगे बढ़ा सके।

इसलिए सरकार इस योजना के अंतर्गत पालनहार को बच्चे के 0 से 5 वर्ष तक ₹500 प्रति माह तथा 5 वर्ष के बाद स्कूल में दाखिला लेने से 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रतिमाह राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे इसके अलावा सरकार ₹2000 प्रति वर्ष बच्चे के कपड़े जूते और अन्य जरूरत के सामान के लिए दिए जाएंगे। लेकिन अनाथ बच्चों की श्रेणी के लिए सरकार ने ₹1500 प्रतिमाह 0 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए तथा ₹2500 5 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए सरकार द्वारा दिए जाएंगे इस योजना के द्वारा प्रदेश के बहुत सारे बच्चों को लाभ प्राप्त होगा और उनके जीवन में अलग से खुशियां भर जाएंगी।

पालनहार योजना का लाभ

पालनहार योजना का लाभ राजस्थान के अनाथ बच्चों को प्राप्त होगा इसके अलावा अन्य कुछ श्रेणियां भी इस योजना के अंतर्गत ली गई है। इन बच्चों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और वह पालन पोषण प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए सरकार इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रही है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए कहीं किसी ऑफिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आप अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं तथा अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना का पंजीकरण स्टेटस भी पता कर सकते हैं।

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ दिन बाद आप इस योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं तथा इसका लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के समय आप अपना फार्म पूर्ण सावधानी के साथ भरें ताकि कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकें।

पालनहार योजना के लिए बजट

वर्तमान राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना के लिए 2235.53 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है और इससे सरकार 6.64 लाख पालनहार को लाभान्वित करेगी। सरकार ने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए बजट में करोड़ों रुपए रखे हैं ताकि इन बच्चों को माता-पिता की कमी महसूस ना हो और इनके जीवन में भी खुशियां देखने को मिल सके और यह बच्चे आगे बढ़ सके।

पालनहार योजना के लिए पात्रता

  • पालनहार योजना का आवेदन कर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक जिस भी श्रेणी में आता हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदक के पालनहार परिवार की आय ₹120000 से कम होनी चाहिए
  • 2 वर्ष की आयु में बच्चे का नाम आंगनबाड़ी में पंजीकृत होना चाहिए तथा 5 वर्ष की आयु में स्कूल में नाम दर्ज होना चाहिए।

पालनहार योजना के दस्तावेज

  • पालनहार का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भामाशाह कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आंगनवाड़ी तथा स्कूल का पंजीकरण
  • फोन नंबर
  • अनाथ बच्चे – माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पुनर्विवाह विधवा के बच्चे – पुनर पुनर्विवाहविवाह का पंजीकरण hiv एड्स से पीड़ित माता पि
  • hiv एड्स से पीड़ित माता पिता – संबंधित सर्टिफिकेट
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के 3 बच्चे – विधवा पेंशन का सर्टिफिकेट
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे – संबंधित विभाग से जारी प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला के बच्चे – तलाकशुदा महिला के पेंशन की प्रति
  • विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे – 40% से ज्यादा की निशक्तता के प्रमाण की प्रति
  • नाता जाने वाली माता के बच्चे – नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक का प्रमाण

पालनहार योजना के लिए आवेदन

  • पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सरकार की सोशल जस्टिस तथा एंपावरमेंट डिपार्टमेंट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप इस वेबसाइट पर फार्म डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेकर इसमें दी गई जानकारी भरकर और इसके साथ अपने सभी कागज संकलन करके जमा करवा सकते हैं।
  • ऑनलाइन तथा ऑफलाइन फॉर्म में दिए गए सभी कॉलम में सही सही जानकारी भरे ताकि योजना का लाभ प्राप्त होने में आपको कोई परेशानी ना हो और आपका फार्म रिजेक्ट होने से बच सके।
  • आवेदन फार्म भरे जाने के बाद जैसे ही आपका फार्म अप्रूव होता है आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे और इससे जुड़ी सभी जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
  • ऑफलाइन आवेदन में आप अपने फार्म को सही तरीके से भरने के बाद और अपने सभी दस्तावेज इसके साथ अटैच करने के बाद इससे संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।

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FAQ

पालनहार योजना में कितने पैसे मिलेंगे

पालनहार योजना के द्वारा पालनहार को बच्चे के अनाथ श्रेणी के लिए जीरो से 5 वर्ष की आयु के बच्चे को ₹1500 प्रतिमा तथा 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए ₹2500 प्रतिमा दिए जाएंगे तथा अन्य श्रेणी के लिए 0 से 5 वर्ष आयु तक ₹500 प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे और इसके साथ ₹2000 प्रति वर्ष बच्चे के खर्चे के लिए दिए जाएंगे।

पालनहार योजना में कौन से बच्चे आते हैं

पालनहार योजना में अनाथ बच्चे विधवा महिला के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, एचआईवी एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, जिन पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा मिली है उनके बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे, विधवा पुनर्विवाह महिला के बच्चे इत्यादि आते हैं।

पालनहार योजना की पात्रता क्या है

पालनहार वाले परिवार की वार्षिक आय ₹120000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा बच्चा 0 से 2 वर्ष में आंगनवाड़ी केंद्र में नाम दर्ज होना चाहिए तथा 5 वर्ष होने के बाद स्कूल में नाम दर्ज होना अनिवार्य है।

पालनहार योजना में नाम कैसे देखें

पालनहार योजना में नाम चेक करने के लिए आपको जन सूचना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजनाओं में पालनहार योजना पर क्लिक करके पालनहार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और पालनहार योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

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