मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | Mukhyamantri Vivah Sagun Yojana | हरियाणा कन्या विवाह योजना | Haryana Kanya Vivah Yojana | हरियाणा कन्या विवाह योजना सूची | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लिस्ट | लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम | हरियाणा विवाह शगुन योजना पोर्टल | हरियाणा कन्या विवाह योजना पोर्टल | Haryana Mukhyamantri Vivah Sagun yojana online Portal
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पोर्टल की शुरुआत की है जिसके लिए आवेदक योजना की ऑफिशल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। गरीब परिवारों के लिए यह योजना काफी लाभकारी साबित होगी और गरीब बेटियों को विवाह शगुन योजना के तहत शगुन के तौर पर ₹71000 तक की धनराशि प्राप्त होगी यह रास्ते अलग अलग जाति और समुदाय के आधार पर दी जाएगी जिसका पूरा विवरण हमने नीचे दिया है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना काफी समय पहले शुरू हो चुकी है जिसके द्वारा सरकार ₹51000 की धनराशि सरकार ज्यादा से ज्यादा योजना के लाभ के द्वारा प्रदान करती थी लेकिन अभी सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹71000 कर दिया है अब बेटी के विवाह पर सुकून के तौर पर सरकार ₹71000 तक की धनराशि देगी योजना का लाभ गरीब विधवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति दिव्यांग महिला तथा खिलाड़ी महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा तथा दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होना अनिवार्य है तथा इसके साथ विवाह के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जमा करवाना जरूरी है अन्यथा आपको पूरी धनराशि प्राप्त नहीं होगी।
Table of Contents
Key Highlights of Haryana Mukhyamantri Vivah Sagun Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना | कन्या विवाह योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार |
योजना द्वारा दी गई राशि | ₹71000 |
उद्देश्य | गरीब परिवार बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2022
गरीब तथा आर्थिक कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है और सरकार योजना के द्वारा ₹71000 की राशि गरीब परिवार की बेटियों के विवाह पर शगुन के तौर पर देगी और बेटियों के विवाह संपूर्ण होने के 6 महीने के अंदर उन्हें अपने शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सरकार के पास जमा करवाना अति अनिवार्य होगा।
विवाह के तारीख से 1 महीने पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होगा तथा उसमें विवाह की तारीख बताना जरूरी रहेगा जिसके बाद शादी की तारीख के 6 महीने के अंदर विवाह वाले दंपत्ति को अपना विवाह रजिस्ट्रेशन पत्थर सरकार को जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि सरकार योजना के द्वारा मिलने वाली धनराशि को ₹66000 ही देगी बाकी बचे हुए ₹5000 की धनराशि सरकार शादी का रजिस्ट्रेशन पत्र जमा होने के बाद दंपत्ति को देगी रजिस्ट्रेशन जमा नहीं करवाने की परिस्थिति में यह ₹5000 की धनराशि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी।
29 अगस्त 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया अब इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है और इसके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इससे कुछ समय पहले सरकार ने योजना के द्वारा मिलने वाली धनराशि को ₹51000 से बढ़ाकर ₹71000 कर दिया था और अब इसका ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके प्रदेश के गरीब परिवारों को सीधा लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ
- अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवार बेटियों के शादी के समय सरकार इस योजना के माध्यम से ₹71000 की धनराशि से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह धनराशि ₹66000 शादी के समय तथा बचे हुए ₹5000 शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन पत्र जमा करवाने के बाद दिए जाएंगे।
- विधवा तथा निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं जिनकी पारिवारिक आय ₹100000 से कम हो उन महिलाओं को ₹51000 की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी यह धनराशि ₹46000 शादी के समय तथा बचे हुए ₹5000 शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन पत्र जमा करवाने के बाद दिए जाएंगे।
- सामूहिक तथा दिव्यांगजन विवाह के द्वारा सरकार ₹51000 की प्रोत्साहन राशि इस योजना के द्वारा प्रदान करेगी जिसमें की 46000 और ₹5000 की राशि शादी के रजिस्ट्रेशन पत्र जमा करवाने के बाद प्रदान करेगी जो कि 6 महीने से पहले जमा करवाना अनिवार्य है।
- पति और पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर सरकार ₹51000 की धनराशि देगी जिसमें ₹46000 शादी के समय तथा ₹5000 शादी के रजिस्ट्रेशन पत्र 6 महीने के अंदर जमा करवाने के बाद दिए जाएंगे लेकिन पति या पत्नी किसी एक का दिव्यांग होने पर सरकार ₹31000 की राशि प्रदान करेगी।
- खेल से संबंधित महिला जिसकी आई कितनी भी हो सरकार ₹31000 आर्थिक सहायता विवाह पर करेगी तथा किसी भी जातीय समुदाय की महिला की शादी पर सरकार ₹31000 की सहायता राशि प्रदान करेगी लेकिन परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा गरीब तथा टपरिवास समुदाय की बेटियों की शादी के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है जिसके द्वारा सरकार अधिक से अधिक ₹71000 तथा कम से कम ₹31000 की सहायता राशि प्रदान करती है इस योजना के अंतर्गत सरकार पहले ₹51000 की आर्थिक सहायता देती थी लेकिन अभी इस राशि को बढ़ाकर ₹71000 कर दिया है और सरकार ने कुछ दिन पहले ही विवाह शगुन योजना पोर्टल भी लांच किया है जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन आसानी से किया जा सकता है।
सरकार द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है और इस पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
कन्या विवाह योजना की पत्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाली लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होने अनिवार्य है ।
- शादी होने के 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है।
- एक ही परिवार की ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
- Yojana ka Labh prapt Karne Wale
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाली लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होने अनिवार्य है ।
- शादी होने के 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है।
- एक ही परिवार की ज्यादा से ज्यादा 2 लड़कियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की आय ₹100000 से कम होनी चाहिए जबकि इसमें खिलाड़ी लड़की के परिवार की आय को शामिल नहीं किया गया है।
- योजना के लाभ की राशि योजना में जमा करवाई गई वर्ग के अनुसार दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- फोन नंबर इत्यादि।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पोर्टल जारी किया है।
- ऑनलाइन पोर्टल के लिए यहां क्लिक करें – Yojana
- अब आप अपनी संपूर्ण जानकारी भरकर आवेदन जमा करवा सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर
email: [email protected]
phone number:- 01722704244
Address: 30 Base Building,First Floor,
sector-17C, Chandigarh,Haryana,India- 160017
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विवाह शगुन योजना क्या है
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई वह योजना है जिसमें सरकार ₹31000 से ₹71000 की धनराशि गरीब बेटियों की शादी के समय पर देती है लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले लड़की की उम्र 18 वर्ष से किया उससे अधिक होनी अनिवार्य है
हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है.
हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत ₹31000 से ₹71000 की धनराशि प्रदान की जाती है यह राशि वर्ग के आधार पर तय की जाती है और अलग-अलग कैटेगरी के लिए इसे विभाजित किया गया है
कन्यादान योजना का लाभ कैसे उठाएं
कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब परिवार अपनी लड़की की शादी के समय उसका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर तथा बाद में शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विभाग में जमा करवा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी हो जाता है.
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