Bihar Krishi Vaniki Yojana | बिहार कृषि वानिकी योजना

Bihar Krishi Vaniki Yojana | बिहार कृषि वानिकी योजना | बिहार कृषि वानिकी पीडीएफ | बिहार कृषि वानिकी योजना के लिए आवेदन लाभ तथा आवश्यक दस्तावेज | मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना

बिहार राज्य की सरकार ने प्रदेश के किसानों के हिट के लिए बिहार कृषि वानिकी योजना (Bihar Krishi Vaniki Yojana) की शुरुआत करी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को पॉपुलर के पेड़ लगाने के लिए ₹10 प्रति एकड़ शुल्क लिया जाएगा और अगले 3 वर्ष तक अगर किसान 50% से अधिक पेड़ों को सुरक्षित रखने में सक्षम रहता है तो उसे ₹60 प्रति पेड़ के हिसाब से दिए जाएंगे और पेड़ का ₹10 शुल्क भी वापस किया जाएगा।

इस योजना से किसानों को लाभ होने के साथ-साथ वह पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और हरे भरे पेड़ होने की वजह से प्रदूषण से भी राहत प्राप्त होगी जिससे प्रदेश में हरियाली दिखाई देगी और किसानों की आय में वृद्धि हो पाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को कम से कम 25 पौधे खरीदने होंगे जिसके बाद ही किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएगा।

Krishi vaniki yojana

Key Highlights of Krishi Vaniki Yojana

योजना का नामकृषि वानिकी योजना
राज्यबिहार
लाभार्थीबिहार के किसान
उद्देश्यकिसानों की आय में वृद्धि करना
अधिकारिक वेबसाइटhttps://forestonline.bihar.gov.in/
Bihar Krishi Vaniki Yojana

बिहार कृषि वानिकी योजना

बिहार सरकार किसानों के हित में अलग-अलग योजनाओं का शुभारंभ करती रहती है और इसी तरह किसानों के लिए बिहार कृषि वानिकी योजना की शुरुआत की है जिसमें किसान ₹10 प्रति पौधे की दर से पौधे खरीद सकते हैं और उन्हें 3 वर्ष तक सुरक्षित रखकर ₹60 प्रति पौधे की दर से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसान द्वारा बोए गए पॉपुलर के पौधे के ऊपर पूरा अधिकार किसान का ही रहेगा वह अपनी मर्जी से इसे भेज सकता है।

अगर किसान 50% से ज्यादा फसल को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं होता है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा इसलिए किसान को पौधों की पूरी देखरेख करनी होगी ताकि पौधे सुरक्षित बड़े हो सके और इस योजना का लाभ व है आने वाली 3 साल के बाद प्राप्त कर सके।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास खाते में ₹20000 होने अनिवार्य है और उसके पास आधा एकड़ से 3 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व होना या फिर लीज पर लिया हुआ होना चाहिए लेकिन लीज पर ली गई भूमिका 3 साल के लिए लीज डीड बनवाना अनिवार्य है।

पेड़ों के बीच में किसान अन्य खेती भी कर सकते हैं जैसे वह बाजरा सरसों या फिर गेहूं इत्यादि की बिजाई कर सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस भूमि का किसान लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह उच्च स्तर पर होनी चाहिए और जलभराव से वंचित होनी चाहिए जिसके बाद ही किसान को इस योजना के लिए पौधे दिए जाएंगे।

कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य

Krishi vaniki Yojana का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ वातावरण को हरा-भरा रखना और पर्यावरण मुक्त बनाना है। जैसा कि आज के युग में पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल हो गया है और दिन प्रतिदिन इनकी मात्रा काफी कम हो रही है इसलिए हमें इस विषय को बड़ा ही ध्यान पूर्वक देखते हुए आगे कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण सुरक्षित और साफ सुथरा रहे।

इस समस्या पर विचार करते हुए प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लागू किया है और आने वाले समय में इसे और ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास रहेगा क्योंकि प्रदेश का पर्यावरण सुरक्षित और हरा भरा रह सके इसलिए किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।

कृषि वानिकी योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना के लिए बिहार की सरकार ₹10 प्रति पौधे की दर से पौधे किसानों को वितरित करेगी और इसे 3 वर्ष बाद ₹60 प्रति पौधों की दर से किसानों को अनुदान राशि प्रदान करेगी इसके लिए सरकार ने यह शर्त रखी है कि किसान 50% से अधिक पौधे सुरक्षित रखें।
  • योजना के अंतर्गत किसान अपने नजदीक की नर्सरी से यह पौधा प्राप्त कर सकता है और इसके लिए सरकार ने पहले से ही नर्सरी में पौधे तैयार करवानी शुरू कर दी है।
  • 3 वर्ष के बीच में अगर किसान पौधों की कटिंग करवाना चाहता है तो वह कृषि विभाग में रिक्वेस्ट करके इन पौधों को मुफ्त में कटाई करवा सकता है।
  • 5-7 वर्ष में पॉप्लर के पौधे लगभग 85 फीट से अधिक की लंबाई प्राप्त कर लेते हैं इसलिए किसानों को जल्दी ही यह पौधे तैयार हो जाते हैं और वह बाजार में इन्हें अपनी इच्छा से बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए सरकार ने उन्हें किसी प्रकार से बाधित नहीं किया है और उनको पूरा अधिकार दिया है।
  • इस योजना के अंतर्गत बिहार की लगभग 2150 एकड़ भूमि पर पौधारोपण करने की प्लानिंग है और इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है।
  • यह पौधारोपण संपूर्ण होने के बाद प्रदेश में हरियाली प्राप्त होगी और प्रदूषण से राहत मिलेगी जिससे प्रदेश में हरा भरा माहौल बना रहेगा।
  • पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी से माचिस की तिल्ली के अलावा और भी कई सारे सामान बनाए जाते हैं जिसके लिए यह लकड़ी काफी उपयोगी है और बाजार में आसानी से बिक जाती है।
  • किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत यह है कि वह अगले 3 वर्ष के लिए अपने पौधों को 50% से अधिक मात्रा में सुरक्षित रखना अति आवश्यक है ऐसा होने पर ही वह सरकार द्वारा अनुदान की राशि प्राप्त कर सकता है।
  • किसान के पास आधा से 3 एकड़ तक की भूमि होना अनिवार्य है और उसके खाते में ₹20000 की राशि भी होना जरूरी है जिसके बाद ही वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को कम से कम 25 पौधे खरीदना आवश्यक है

कृषि वानिकी योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास 3 एकड़ तक की भूमि होनी चाहिए या फिर किसान यह भूमि किराए पर 3 साल के लिए ली हुई होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के लिए आवेदन करने वाला किसान बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसान के खाते में ₹20000 होना अति अनिवार्य है और इसका पुरुष किसानों को कृषि विभाग के सामने प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद ही वह इस योजना के लिए पात्र रहेगा।
  • पौधों की सिंचाई के लिए उचित उपकरण होना अति अनिवार्य है ताकि किसान समय पर इन पौधों को पानी दे सके इसलिए कृषि विभाग किसकी पूरी जांच करके ही इस योजना का लाभ किसान को देगा।

कृषि वानिकी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • जमीन की फर्द
  • अगर किराए पर है तो जमीन की लीज डीड
  • किसान का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • फोन नंबर तथा ईमेल आईडी

Krishi vaniki Yojana की आधिकारिक वेबसाइट तथा हेल्पलाइन नंबर

कृषि वानिकी योजना के अधिकारी वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें

हेल्पलाइन नंबर

0612-2226911 तथा 9473045992 किसी भी समस्या तथा सुझाव हेतु किसान इन नंबरों पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है।

कृषि वानिकी योजना की पीडीएफ(pdf) – यहां क्लिक करें

लगातार सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें

कृषि वानिकी योजना के लिए आवेदन [Registration]

  • इस योजना के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए आप जिले के नजदीक कृषि या वन विभाग के कार्यालय में जाकर अपना फार्म जमा करवा सकते हैं।
  • Kisan Krishi Vani ki Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें
  • वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सही जानकारी भरनी है।
  • सही जानकारी भरने के साथ-साथ आप फोन नंबर सही से भरे और इस नंबर को चालू रखें क्योंकि इस नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी आपको रजिस्ट्रेशन के समय भरना होगा जिसके बाद आपको 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
  • अगर आपको यह प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो आप ऊपर दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें शहद चित्र पूरा प्रोसेस दर्शाया गया है जिसके चित्रण से आप ऑनलाइन पंजीकरण का प्रोसेस प्राप्त कर सकेंगे।
  • ओटीपी भरने के बाद आपको 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे आप संभाल कर रखें क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन संख्या से आपको दोबारा लॉगइन करने के लिए जरूरत पड़ेगी और आप अपनी गलतियों को भी इस बार अंकों के रजिस्ट्रेशन द्वारा लोगिन करने के बाद सुधार पाएंगे।
  • अब आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करके और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
  • रजिस्ट्रेशन संपूर्ण होने के बाद आप अपना प्रिंटआउट जरूर लेकर रख लें क्योंकि यह आगे चलकर आपको दोबारा लोगिन करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और इसे संभाल कर रखना जरूरी है।

कृषि वानिकी योजना का स्टेटस चेक

  • कृषि वानिकी योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो हमने ऊपर आवेदन फार्म में दी है।
  • अब आप चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ने 12 अंकों की रजिस्ट्रेशन संख्या से लोगिन करने के बाद अपनी स्थिति जान सकते हैं।
  • किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं हम हर संभव आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

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FAQs

कृषि वानिकी योजन योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है

कृषि वानिकी योजना का लाभ बिहार राज्य के किसान प्राप्त कर सकते हैं

कृषि वानिकी योजना में रुपए कब मिलेंगे

कृषि वानिकी योजना में किसान द्वारा पौधे लगाए जाने के 3 वर्ष बाद 50% से अधिक पौधे सुरक्षित रखने के बाद ही किसान को ₹60 प्रति पौधे की दर से सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी और इसके साथ पौधे की खरीद राशि ₹10 प्रति पौधे भी वापिस की जाएगी।

कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है?

कृषि वानिकी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश को हरा भरा और शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करवाना है।

कृषि वानिकी योजना के हेल्पलाइन नंबर तथा अधिकारिक वेबसाइट क्या है

कृषि वानिकी योजना के हेल्पलाइन नंबर है – 9473045992 & 0612-2226911 तथा इसकी अधिकारिक वेबसाइट है – https://forestonline.bihar.gov.in/

कृषि वानिकी योजना के द्वारा कौन सा पौधा प्राप्त कर सकते हैं

पाॅप्लर का पौधा

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